दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। जिनको 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक रिमांड पर रखा गया.

मुख्यमंत्री के घर 21 मार्च को रात मे आई

दोस्तों आपको बता दें 21 मार्च 2024 को रात में महज 2 घंटे के अंतराल में. केजरीवाल से पूछताछ और उनके राजनीतिक सदस्यों को उनसे दूर रखकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. राजनीतिक सदस्यों को उनसे दूर रखने का तथा कथित मतलब यह था कि वह लोग ED की जांच पड़ताल में दखल-अंदाजी ना करें।

गिरफ्तारी के बाद कोर्ट का आदेश

21 मार्च की रात को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 27 मार्च तक रिमांड पर रखने की अनुमति दी.जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य व वँहा के नागरिक सड़कों पे उत्तर आए थे

27 मार्च को आया कोर्ट का नया आदेश.

27 मार्च को पूरे दिन कोर्ट में दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी गई.शाम होते-होते हाईकोर्ट की तरफ से अपना न्याय सुनाया गया.जिसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 अप्रैल तक रिमांड पर और रखने की अनुमति और ED जांच पड़ताल कर के जवाब देने को कहा.

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